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22 Feb 2026, Sun

लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए लेखा प्रशिक्षण-सत्र 01 अप्रैल से 30 जून तक

भोपाल : शुक्रवार, फरवरी 20, 2026

लेखा प्रशिक्षण शाला भोपाल में नियमित लेखा प्रशिक्षण सत्र 01 अप्रेल से प्रारंभ होकर 30 जून तक संचालित होगा। प्रशिक्षण में सम्मलित होने के इच्छुक भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत सभी जिलो के लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है की वे अपने आवेदन-पत्र तीन मूल प्रतियों में कार्यालय प्रमुख से अभिप्रमाणित कराकर लेखा प्रशिक्षण शाला में 16 मार्च जमा करें।

प्राचार्य लेख प्रशिक्षण शाला ने बताया कि वित्त विभाग के अनुसार वही लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी पात्र होंगे जिनकी परिवीक्षा अवधि पूर्ण हो चुकी है तथा जिन्होंने सीपीसीटी परीक्षा पास की हो या फिर नियमानुसार छूट प्राप्त हो। आवेदन-पत्र के साथ अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र की कापी देना होगी। आवेदन-पत्र पर कर्मचारी को पासपोर्ट साइज फोटो लगाना होगा। अनुसूचित जाति और अनुसुचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों को जाति प्रमाण-पत्र भी कार्यालय प्रमुख से सत्यापित कर संलग्न करना होगा। वित्त विभाग के निर्देशानुसार स्थानीय निकाय और अर्धशासकीय संस्थाओं के लिपिक वर्गीय कर्मचारी जिनकी परिवीक्षा अवधि पूर्ण हो चुकी है, वे भी लेखा प्रशिक्षण के लिए पात्र होंगे। ऐसे कर्मचारियों को प्रशिक्षण शुल्क 05 हजार रूपये का चालान सत्र में प्रवेश के समय अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा।

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