संकल्प से समाधान अभियान अंतर्गत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ सभी पात्र नागरिक प्राप्त करें
उज्जैन : सोमवार, फरवरी 9, 2026
उज्जैन,09 फरवरी। कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह,नगर निगम आयुक्त श्री अभिलाष मिश्रा और जिला पंचायत सीईओ श्री श्रेयांस कूमट द्वारा सोमवार को समयावधि पत्रों की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के आवेदन भरकर बीमा योजनाओं का लाभ प्राप्त किया। कलेक्टर श्री सिंह ने संकल्प से समाधान अभियान अंतर्गत सभी हितग्राहियों से उक्त योजनाओं का आवेदन भरकर लाभ लेने की अपील की।प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजनाप्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) भारत सरकार द्वारा समर्थित एक सस्ती जीवन बीमा योजना है, जो 18-50 वर्ष के बैंक खाताधारकों को किसी भी कारण से मृत्यु होने पर ₹2 लाख का कवर प्रदान करती है। ₹436 का वार्षिक प्रीमियम (जून-मई चक्र) स्वतः बैंक खाते से कट जाता है। यह एक शुद्ध टर्म इंश्योरेंस है, जिसके लिए किसी मेडिकल जांच की आवश्यकता नहीं होती।प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की मुख्य विशेषताएं (2026 के अनुसार)बीमा कवर: किसी भी कारण से मृत्यु होने पर ₹2,00,000।पात्रता: 18 से 50 वर्ष की आयु के बैंक/डाकघर खाताधारक।प्रीमियम: ₹436 प्रति वर्ष (31 मई तक नवीनीकरण)।पॉलिसी अवधि: 1 जून से 31 मई (एक वर्ष के लिए रिन्यूएबल)।आवेदन प्रक्रिया: किसी भी नजदीकी बैंक शाखा, नेट बैंकिंग, या एटीएम के माध्यम से आसान नामांकन।प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनाप्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) भारत सरकार द्वारा संचालित एक बहुत ही सस्ती दुर्घटना बीमा योजना है। इसमें ₹20 के वार्षिक प्रीमियम पर ₹2 लाख का दुर्घटना कवर मिलता है। यह योजना 18-70 वर्ष की आयु के बैंक खाताधारकों के लिए उपलब्ध है, जिसे खाते में ऑटो डेबिट के माध्यम से आसानी से रिन्यू किया जा सकता है।प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की विशेषताएंबीमा राशि: दुर्घटना के कारण मृत्यु या पूर्ण विकलांगता (जैसे दोनों आंखें/हाथ/पैर खोना) के लिए ₹2 लाख। आंशिक विकलांगता (जैसे एक आंख/हाथ/पैर खोना) के लिए ₹1 लाख।प्रीमियम: ₹20 प्रति वर्ष (1 जून से 31 मई तक)।पात्रता: 18 से 70 वर्ष के बीच की आयु और एक बैंक या डाकघर बचत खाता।नामांकन: अपने बैंक या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से, जिसमें प्रीमियम स्वचालित रूप से खाते से कट जाता है। यह योजना किसी भी प्रकार की दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।
