उज्जैन, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री रौशन कुमार सिंह ने सात व्यक्तियों को छह-छह माह के लिए जिला बदर किया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के तहत थाना चिमनगंजमंडी निवासी शुभम ऊर्फ शिवम ऊर्फ बंदर पिता गोविंद दास बैरागी, थाना नागझिरी निवासी आकाश पिता भेरूलाल चुडिया, थाना निलगंगा निवासी अभिषेक ऊर्फ कालू पिता पप्पू भाटी, थाना नानाखेडा निवासी दिलीप पिता हिरालाल चौहान, थाना महिदपुर निवासी घनश्याम पिता धुलजी, थाना तराना निवासी जगदीश पिता भीमा और थाना महाकाल निवासी मोहम्मद अकबर पिता मोहम्मद सईद को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत उज्जैन जिला एवं उज्जैन जिले की सीमावर्ती जिले देवास,इंदौर,रतलाम,शाजापुर,मंदसौर,धार एवं आगर मालवा की राजस्व सीमाओं से छह माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है और आदेशित किया गया है कि वें 48 घंटे के अंदर जिले की सीमाओं से बाहर चले जाए।यदि उक्त अनावेदकों के विरूद्ध कोई प्रकरण उज्जैन जिले में स्थित न्यायालय में चल रहा हो तो वे नियत पेशी पर उपस्थित हो सकेंगे, परन्तु इसके पूर्व अनावेदक को संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देनी होगी। न्यायालय में पेशी होने के तुरन्त पश्चात कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।