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5 Jun 2026, Fri

“आयुष्मान भारत निरामयम योजना” अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी स्वास्थ्य संस्थाओं में संपर्क करें

उज्जैन : सोमवार, अप्रैल 27, 2026

उज्जैन,27 अप्रैल। शासन द्वारा 70 वर्ष या इससे अधिक उम्र के नागरिकों को भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) योजना में शामिल किया गया है जिससे उनको भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जा सके। जिले में निरन्तर वरिष्ठ नागरिकों के  आयुष्मान कार्ड बनाये जा रहे है। 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को निजी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं या कर्मचारी राज्य बीमा योजना अर्न्तगत आते है वे भी आयुष्मान भारत योजना के तहत् लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।         योजना में पात्रता का निर्धारण आधार कार्ड में दर्ज आयु के आधार पर किया जायेगा तथा पात्र वरिष्ठ नागरिको को एक नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जाएगा तथा पंजीकरण के लिये आधार कार्ड एवं समग्र आई.डी. फैमेली आई.डी. की आवश्यकता होगी। पात्र वरिष्ठ नागरिको को एक नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जायेगा। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी स्वास्थ्य संस्थाओं मे संपर्क करें।      जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक कुमार पटेल द्वारा बताया कि जिले की समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रतिदिन आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाये जाते है। समस्त पात्र नागरिक व 70 या इससे अधिक आयु वर्ग के नागरिकों से अपील है कि अपने आधार कार्ड एवं समग्र आई.डी. के लेकर आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी स्वास्थ्य संस्थाओं मे संपर्क कर अपना आयुष्मान कार्ड बनवायें। आयुष्मान भारत “निरामयम” योजना के अन्तर्गत पात्र परिवारों को रूपयें 5 लाख प्रति परिवार प्रतिवर्ष स्वास्थ्य सुरक्षा कवच प्रदाय किया जाता है। पात्र परिवार का चिन्हांकन, सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना वर्ष 2011 आधारित है। इस योजना का लाभ लेते हुए सभी बीमारियों का निःशुल्क उपचार करवाया जाता है। एक साल में पात्र परिवारों के सदस्यों को शासकीय अस्पतालों, शासकीय मेडि‍कल कॉलेजों और चिन्हित निजी अस्पतालों में रु. 5.00 लाख तक की कैशलेस उपचार की सुविधा मिलती है। योजना में अलग-अलग बीमारियों के इलाज के पैकेज तय कर दिये गये हैं। यह स्वास्थ्य सुरक्षा कवच कैशलेस है, मतलब इसमें मरीज के उपचार का पैसा पात्र परिवार को न दिया जाकर इलाज करने वाले अस्पताल को सीधे भुगतान कर दिया जाता है। शासन द्वारा अब 70 वर्ष या इससे अधिक उम्र के नागरिकों को भी योजना में शामिल कर योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने के लिये सर्व प्रथम आयुष्मान कार्ड बनवाया अनिवार्य है।           आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने की प्रकिया पात्र परिवार के सदस्यों को किसी भी रोग बीमारी की स्थिति में शासकीय अस्पताल में अथवा चिन्हित निजी अस्पताल जाकर दिखाना होगा। वहां पर डॉक्टर उनकी जांच करके उपचार देंगे। यदि वह उपचार सरकारी अस्पताल में संभव होगा तो उन्हें वहां भर्ती करा दिया जायेगा और यदि वह इलाज मेडिकल कॉलेज में ही संभव होगा तो उन्हें वहां रेफर कर दिया जायेगा। जहां तय पैकेज के अनुरूप उन्हें उपचार मिल सकेगा।

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