उज्जैन, 05 जून। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री रौशन कुमार सिंह ने रजत ऊर्फ रिंकु पिता नीलेश निगम थाना चिमनगंज मंडी, संग्राम पिता प्रहलाद बैरागी थाना बड़नगर, शिवम उर्फ शुभम उर्फ भोला पिता राजेश माली थाना जीवाजीगंज, हेप्पी उर्फ अभिषेक पिता धर्मराज कीर थाना नागझिरी और रौनक पिता मनोहर गुर्जर थाना चिमंनगंज मंडी को छह-छह माह के लिए जिला बदर किया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए है। आदेश के तहत सभी 05 व्यक्तियों को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत उज्जैन जिला एवं उज्जैन जिले की सीमावर्ती जिले देवास, इंदौर, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, धार एवं आगर मालवा की राजस्व सीमाओं से छह-छह माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।यदि उक्त अनावेदकों के विरूद्ध कोई प्रकरण उज्जैन जिले में स्थित न्यायालय में चल रहा हो तो वे नियत पेशी पर उपस्थित हो सकेंगे, परन्तु इसके पूर्व अनावेदक को संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देनी होगी। न्यायालय में पेशी होने के तुरन्त पश्चात कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।