उज्जैन : सोमवार, दिसम्बर 8, 2025
उज्जैन,08 दिसम्बर। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री बृजेश त्रिपाठी ने जानकारी दी कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013 पूर्व नियम 2013 के क्रियान्वयन के तहत् जिला स्तर पर स्थानीय परिवाद समिति का गठन किया जाना हैं। समिति में अध्यक्ष एवं तीन सदस्यों का मनोनयन किया जाना हैं। अतः उज्जैन जिले के स्थानीय निवासी महिला पुरूष सादे कागज पर कम्प्यूटर टाइप आवेदन जिसमें अपना नाम, आयु, पूर्ण पता, शैक्षणिक योग्यता एवं संबंधित क्षेत्रों में अनुभव संबंधी जानकारी के साथ आवेदन आगामी 15 दिसंबर तक कार्यालय जिला कार्यकम अधिकारी महिला एवं बाल विकास 38, प्रशासनिक क्षेत्र सेक्टर विंग डी, महेन्द्र भटनागन मार्ग, भरतपुरी, उज्जैन जिला उज्जैन में कार्यालयीन दिवस के समय जमा करा सकते हैं। समिति में एक अध्यक्ष पद महिला के लिए आरक्षित है जिसके लिए सामाजिक कार्यक्षेत्र में प्रसिद्ध एवं महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध महिला को अध्यक्ष नामांकित किया जाएगा। समिति में सदस्य के लिए 2 पद होंगे जिनमें एक सदस्य पद पर महिला होगी जो महिलाओं की समस्या के प्रति प्रतिबद्ध ऐसे गैर-सरकारी संगठनों में से नामांकित की जाएगी, या लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से सुपरिचित कोई व्यक्ति होंगा। परंतु इनमें से किसी एक के पास विधि की पृष्ठभूमि या विधिक ज्ञान हो। कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जातियों या अनुसुचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय की महिला होगी।इसके अलावा समिति में एक सदस्य उज्जैन जिले के विकासखण्ड, तहसील, वार्ड अथवा नगरपालिका में कार्यरत एक शासकीय महिला होंगी। इस प्रकार समिति में अध्यक्ष एवं तीन सदस्य होंगें। समिति के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति तीन वर्ष के लिए की जाएगी। समिति के अध्यक्ष को 250/-रूपये प्रति कार्यवाही दिवस तथा सदस्यों को 200/- रूपये प्रति कार्य दिवस के मान से, मानदेय एवं यात्रा भत्ता देय होगा।उक्त समिति उन कार्यालयों/ संस्थाओं के महिला कर्मचारियों की शिकायत सुनेगी, जहाँ आंतरिक परियाद समिति गठित नहीं हैं अथवा जिन संस्थाओं के कार्यालय प्रमुख के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होती है।
