उज्जैन, सोमवार, 8 दिसंबर 2025
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री रौशन कुमार सिंह ने जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से छह व्यक्तियों को छह-छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। सभी व्यक्तियों को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उज्जैन तथा आसपास के सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से प्रतिबंधित किया गया है।
इन 6 व्यक्तियों को किया गया जिला बदर
- मुक्का उर्फ मुख्तियार पिता अब्बास पटेल — थाना भांटपतलाना
- वासुदेव पिता चुन्नीलाल चौधरी — थाना भांटपतलाना
- जीवन पिता गणपत सेठिया — थाना नागदा
- यश उर्फ तोतू पिता अशोक शर्मा — थाना चिमनगंज मंडी
- नितिन पिता प्रह्लाद रमानी — थाना चिमनगंज मंडी
- परवेज अंसारी पिता मोहम्मद शकील अंसारी — थाना महाकाल
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार ये सभी व्यक्ति अब उज्जैन जिले और सीमावर्ती जिले—देवास, इंदौर, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, धार और आगर मालवा—की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
न्यायालय में पेशी पर छूट
- यदि किसी जिला बदर व्यक्ति का कोई मामला उज्जैन स्थित न्यायालय में लंबित है,
तो उसे नियत तारीख पर पेश होने की अनुमति होगी। - लेकिन पेशी से पहले संबंधित थाना प्रभारी को लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा।
- न्यायालय में पेशी के बाद उसे तुरंत जिला सीमाओं से बाहर जाना होगा।
कलेक्टर के आदेश का उद्देश्य
इन व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार आपराधिक गतिविधियों की शिकायतें और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। जिला बदर आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
