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5 Jun 2026, Fri

यदि घर के पास पीएनजी पाइपलाइन है तो तुरंत पीएनजी कनेक्शन प्राप्त करें

उज्जैन 10 अप्रैल। जिला आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि भारत सरकार के राजपत्र असाधारण में दिनांक 24 मार्च को प्रकाशित प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण (पाइपलाइनों और अन्य सुविधाओं को बिछाने, निर्माण, संचालन तथा विस्तार के लिए) आदेश, 2026 जारी किया गया है। 

उक्त आदेश के अनुसार, जहां भी प्राकृतिक गैस (PNG) की पाइपलाइन उपलब्ध है, वहां घरेलू उपभोक्ताओं को पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बढ़ाई जाएगी। इससे उन क्षेत्रों में एलपीजी की अतिरिक्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी जहां PNG पाइपलाइन नहीं है। 

आदेश की कंडिका 4(घ) के प्रावधानानुसार, उज्जैन नगर के जिन क्षेत्रों में PNG गैस पाइपलाइन उपलब्ध है, उन क्षेत्रों के समस्त घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को आदेश जारी होने की तिथि से 03 माह की समय-सीमा के अंदर PNG कनेक्शन लेना अनिवार्य है। उक्त समय-सीमा समाप्त होने के पश्चात संबंधित क्षेत्रों में एलपीजी की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। 

उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में अवंतिका गैस लिमिटेड एवं गुजरात गैस लिमिटेड द्वारा PNG गैस वितरण नेटवर्क का विस्तार एवं घरेलू उपभोक्ताओं के रसोई तक PNG कनेक्शन लगाने का कार्य तेजी से चल रहा है। 

महत्वपूर्ण जानकारी:

घरेलू PNG गैस की दर : ₹ 52.00 प्रति यूनिट 

घरेलू एलपीजी की दर : ₹ 68.48 प्रति किलोग्राम

जिला प्रशासन उज्जैन समस्त उज्जैन नगर वासियों से विशेष अनुरोध करता है कि यदि उनके निवास के समीप PNG पाइपलाइन उपलब्ध है तो तुरंत घरेलू PNG कनेक्शन प्राप्त करें और अपना पुराना एलपीजी कनेक्शन समर्पित कर दें। इससे न केवल गैस बिल में बचत होगी बल्कि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा से भी बचा जा सकेगा।

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