उज्जैन : मंगलवार, अप्रैल 7, 2026
उज्जैन, 7 अप्रैल। संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण श्री एस.के. सौलंकी ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 (अप्रैल 2025 से मार्च 2026) में 142 हितग्राहियों को पात्रता अनुसार प्रति हितग्राही ₹20,000/- की दर से कुल ₹28,40,000/- (अट्ठाईस लाख चालीस हजार रुपये) की राशि DigiFMS पोर्टल के माध्यम से हितग्राहियों द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक खातों में ऑनलाइन अंतरण कर दी गई है।उल्लेखनीय है कि इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार के मुखिया अथवा मुख्य कमाऊ सदस्य (जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक किंतु 60 वर्ष से कम हो) की मृत्यु पर आर्थिक सहायता के रूप में ₹20,000/- (एकमुश्त) की राशि प्रदान की जाती है।