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23 Dec 2025, Tue

कलेक्‍टर श्री सिंह की अध्‍यक्षता में बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्‍तरीय टास्‍कफोर्स समिति की बैठक आयोजित

ज्जैन : सोमवार, दिसम्बर 15, 2025 उज्जैन,15 दिसम्बर।  कलेक्‍टर श्री रौशन कुमार सिंह की अध्‍यक्षता में सोमवार को प्रशासनिक संकुल भवन के सभाकक्ष में बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्‍तरीय टास्‍कफोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई।  बैठक में सहायक श्रमायुक्‍त श्रीमती राखी जोशी द्वारा पावर पॉईंट प्रेजेन्‍टेशन के माध्‍यम से बालक एवं कुमार श्रम (प्रतिशेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 की धारा 03, धारा 03 क संशोधन अधिनियम 2016 की धारा 12, धारा 14 के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा समिति द्वारा सर्वे अभियान के अंतर्गत निर्माण कार्यों, उद्योगों संस्‍थानों, औद्योगिक क्षेत्र में किए गए निरीक्षण और जागरुकता कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई।बैठक में पेंसिल पोर्टल के बारे में बताया गया कि पेंसिल एक संक्षिप्‍त शब्‍द है जिसका पूर्ण रूप प्‍लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इनफोर्समेंट ऑफ नो चाइल्‍ड लेबर है।  यह बाल श्रम मुक्‍त समाज प्राप्‍त करने के लक्ष्‍य में केंद्र, राज्‍यों, जिलों, सरकारों, नागरिक समाज और आम जनता को एकीकृत करने के उद्देश्‍य से एक इंटरनेट मंच है। इसकी स्‍थापना बाल श्रम अधिनियम और राष्‍ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) योजना के उचित निष्‍पादन को सुनिश्चित करने के लिए की गई है।      बैठक में बताया गया कि पिछले 02 माह में समिति द्वारा 120 निरीक्षण नियमित रुप से किए गए है तथा प्राप्‍त शिकायतों के आधार पर किए गए निरीक्षण में कोई भी बाल श्रमिक नहीं पाया गया है।      कलेक्‍टर श्री सिंह ने बैठक में निर्देश दिए कि समिति द्वारा नियमित रुप से किए जाने वाले निरीक्षण की संख्‍या और बढ़ाई जाए तथा बाल श्रम प्रतिशेष नियमों का कहीं भी उल्‍लंघन न हो यह सुनिश्चित किया जाए।         बैठक में जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री बृजेश त्रिपाठी, श्रम निरीक्षक श्री पुष्‍पेंद्र मरावी, श्री सुमित उछारिया एवं समिति के सदस्‍य उपस्थित थे। 

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