उज्जैन : शुक्रवार, नवम्बर 28, 2025,
उज्जैन 28 नवम्बर । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रौशन कुमार सिंह ने उज्जैन जिले में मानव/पशु-पक्षियों के जीवन की सुरक्षा बनाए रखने एवं दुर्घटनाओं की रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (1) के अंतर्गत जन सामान्य के हित/जान माल की रक्षा एवं लोक शांति को बनाए रखने हेतु संपूर्ण उज्जैन जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं ।
आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति पतंगबाजी में न तो नायलोन डोर (चायना डोर) का निर्माण करेगा, न ही क्रय-विक्रय करेगा एवं न ही उपयोग करेगा और न ही भण्डारण करेगा। मकर संक्राति पर्व पर पतंगबाजी के लिए ऐसी डोर का क्रय-विक्रय एवं निर्माण किया जाएं, जिससे किसी भी व्यक्ति/पशु/पक्षियों को किसी भी प्रकार की शारीरिक क्षति न हो।
उक्त आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। उक्त आदेश का उल्लघंन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा। उक्त आदेश जारी होने की दिनांक 28 नवम्बर 2025 से आगामी 02 माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगा।
